कोर्ट के आदेश पर नौ लोगों पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा

 

जफराबाद।सीजेएम जौनपुर  के आदेश पर  पुलिस ने नौ लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा  दर्ज किया गया है।मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुट गयी है। 

जलालपुर थाना क्षेत्र के सुरहूर गांव निवासी साधना पत्नी अरूण कुमार सिंह जो कि महाराष्ट्र के थाणे जिले में रहती हैं।उनके द्वारा सीजेएम जौनपुर के न्यायालय में वाद दायर कर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जफराबाद थाना क्षेत्र के जगदीश पुर स्थित एक जमीन का बैनामा 25 नम्बर 2011 को प्रसिद्ध नारायण उर्फ झगड़ू से लिया गया था। बैनामा के बाद उसने उक्त जमीन की बाउन्ड्रीवाल भी करा रखी थी।चकबन्दी प्रक्रिया के चलते रहते रहने के दौरान उक्त आराजी के सरकारी अभिलेख में उसका नाम नही अंकित हो सका। विक्रेता प्रसिद्ध नारायण के नाम से ही जमीन चलती रही। 

2018 में मामला संज्ञान में आने पर उसके द्वारा चकबन्दी न्यायालय में नामांतरण का वाद दायर कर अपने नाम अंकित होने का आदेश भी करा दिया। पर उस वक्त चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त होने के कारण साधना का  नाम सरकारी अभिलेख पर अंकित न हो सका। इधर 2019 में प्रसिद्ध नारायण की मृत्यू हो गयी। और उनके वारिसानो ने अपना नाम अभिलेख पर अंकित करा लिया। और उक्त अराजियात को एक अन्य महिला सोनी देवी को बेच दिया।

घटना 25 अगस्त 2024 की है उक्त जमीन की दूसरी खराददार सोनी देवी अपने लोगों के साथ उक्त अराजियात की बाउन्ड्री वाल को तोड़ने लगे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने उसे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। 

साधना ने इस मामले से सम्बन्धित एक वाद सी.जे.एम के न्यायालय में दायर किया गया था। वृहस्पतिवार को सी.जे.एम. के आदेश पर जफराबाद थाना पुलिस ने नौ के विरूद्ध धोखाधड़ी व कूटरचना से सम्बन्धित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 

प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश यादव का कहना है कि सी. जे.एम. के आदेश पर केस दर्ज हुआ है आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

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