डेढ़ करोड़ के गबन के आरोप में बीडीओ समेत 18 पर F I R का आदेश
ग्राम प्रधान व उनके लड़के पर अधिकारियों को मिलकर बिना कार्य कराए सरकारी धन के गबन करने का आरोप
डीएम व हाईकोर्ट के आदेश पर 36 बिंदुओं की जांच में गबन की पुष्टि होने की दी गई दलील
हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट
जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी रामाशंकर यादव के प्रार्थना पत्र पर डेढ़ करोड़ से अधिक गबन के मामले में सीजेएम शिल्पी चतुर्वेदी ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी समेत 18 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी व गबन की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष महाराजगंज को दिया।रामाशंकर यादव निवासी ग्राम सेनपुर कला (चारो) महाराजगंज ने अधिवक्ता समर बहादुर यादव के माध्यम से कोर्ट में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी महाराजगंज,ग्राम प्रधान शिवनाथ यादव,सेक्रेटरी संतोष दुबे,जेई धर्मराज समेत 18 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि शिवनाथ यादव ग्राम चारो के 2015 में प्रधान चुने गए। इनका कार्य उनके लड़के बृजेश यादव देखते हैं। शिवनाथ अपने प्रधानी के 5 वर्षों के कार्यकाल में ग्राम सभा में सड़क,नाली,खड़ंजा, शौचालय,हैंडपंप मरम्मत इत्यादि का जो भी सरकारी पैसा आया उसे अन्य आरोपितों को अपनी साजिश में लेकर कूटरचित बिल वाउचर तैयार कर अधिकारियों से फर्जी सत्यापन कराकर एक करोड़ 58 लाख से अधिक रुपए का धोखाधड़ी के माध्यम से गबन किया।सड़क,नाली इत्यादि का निर्माण कार्य दिखाकर पैसा निकाला गया जबकि कोई काम नहीं कराया गया।पूर्व के ग्राम प्रधान के काम को दोबारा दिखाकर पैसे का गबन किया गया।दूसरे गांव के रामसर यादव के खाते में आवास योजना का पैसा भेजा गया।इसके अलावा अपने रिश्तेदार के खाते में पैसा भेज कर गबन किया गया।बिना कोई काम कराए मनरेगा मजदूरी का पैसा अपने रिश्तेदार नरसिंह यादव के खाते में भेजा गया।इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा जांच बैठाई गई। जिलाधिकारी व उच्च न्यायालय के आदेश पर 36 बिंदुओं पर जांच की गई।जांच में गबन सही पाया गया। बिना कोई काम कराए फर्जी कूटरचित तरीके से सरकारी धन का भुगतान करके गबन कर बंदरबांट किया गया है जो गंभीर अपराध है।थाना, एसपी को सूचना देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए थानाध्यक्ष महाराजगंज को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।