नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
•फुसलाकर मुंबई ले जाकर किया दुष्कर्म
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने पर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹50000 अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन कथानक के अनुसार बक्सा थाना क्षेत्र निवासी वादी ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी बहन कक्षा 11 में पढ़ती थी। दिनांक 24 मार्च 2015 को सुबह 9:30 बजे वह परीक्षा देने के लिए कॉलेज गई थी, किंतु वापस घर नहीं आई। कॉलेज में पता चला कि वह परीक्षा भी नहीं दी थी। अंतिम बार वह गांव के रहने वाले पृथ्वी पाल व शैलेश के साथ देखी गई थी। 6 दिन बाद पीड़िता बरामद हुई और उसने बताया कि उसके गांव का रहने वाला पृथ्वी पाल उसे लेकर मुंबई भाग गया था और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था।
शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पृथ्वी पाल को दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 376 व पाक्सो ऐक्ट के अंतर्गत उक्त दंड से दंडित किया।