आदेश दिये गुजर गये 11 माह मगर न वसूले जुर्माना और न ही हटवाये अतिक्रमण

उच्चाधिकारियों के आदेश को मातहत दिखा रहे ठेंगा, गहराता जा रहा विवाद

अब शिकायतकर्ता की भी भूमि पर कर रहे कब्जा, अधिकारियों से लगाया गुहार


जौनपुर। हाईकोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार ने अतिक्रमण हटवाने और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जुर्माना और अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। मामले में आदेश के 11 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इधर न्याय की आस में पीड़ित तहसील का चक्कर लगा रहा है।
आरोप है कि इससे अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ गया है और वह अब शिकायतकर्ता की ही जमीन पर कब्जा करने लगे हैं। साथ ही विरोध करने पर धमकी दे रहे हैं। मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के छाछो गांव निवासी दयाशंकर शुक्ला के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट के निर्देश पर 28 मार्च 2024 को तत्कालीन तहसीलदार और सहायक कलेक्टर प्रथम अजीत कुमार ने आदेश दिया जिसके मुताबिक छाछो गांव निवासी श्याम बहादुर, लालजी और अमर बहादुर के खिलाफ बेदखली और जुर्माना वसूली करने का आदेश संबंधित राजस्व निरीक्षक हुआ।
आरोप है कि इन लोगों द्वारा मुख्य मार्ग पर पक्का मकान व बाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध कब्जा किया गया है लेकिन आज तक यह भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई है और न ही जुर्माना की वसूली जबकि शिकायतकर्ता कई बार तहसील में इसकी शिकायत दर्ज करा चुका है। इससे की आवागमन जहां बाधित हो रहा, वहीं अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ रहता जा रहा है। अतिक्रमणकारी 22 फरवरी की रात इसी मुख्य मार्ग से सटी शिकायतकर्ता की भूमि पर पर अवैध कब्जा करने नियत से निर्माण करने लगे जिसकी शिकायत पीड़ित ने तहसील में की है।

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