5 हत्यारोपियों को सात वर्ष की कैद, 35 हजार का लगा जुर्माना

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल यादव की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या करने के 5 आरोपियों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व 35-35 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा नसीम निवासी गांव तरतला थाना खेतासराय ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 15 अगस्त को 9:30 बजे प्रार्थी का भाई वसीम घर से कार द्वारा अपनी दुकान जा रहा था। रास्ते में बारा खुर्द के रहने वाले मजहरूल इस्लाम ने कहा कि खटिक जा रहा है, इसको रास्ता दे दो। वसीम के विरोध करने पर मजहरूल इस्लाम, राशिद, फिरोज व सलाहुद्दीन ने उसे कार से बाहर खींच लिया और गाली देने लगे और मारने के लिए दौड़ा लिया। वसीम अपने घर की तरफ भागा।
बीच—बचाव के लिए आए वादी के पिता अनवर अली को मजहरूल ने बाँस से मारा तथा राशिद, फिरोज, बबलू व अफसार अहमद ने लाठी, डंडा व लोहे की राड लेकर परिजनों को मारकर घायल कर दिया। गंभीर रुप से घायल अनवर अली की सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के अदालत ने भादंवि की धारा 304 के अन्तर्गत गैर इरादतन हत्यारोपी मजहरूल इस्लाम, राशिद, फिरोज, बबलू व अफसार अहमद को साथ 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 35,000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

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