27 साल पुराने मामले में अभियुक्त दोषमुक्त
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बीआरपी कॉलेज के पास देसी बम के साथ पुलिस ने किया था अरेस्ट
जौनपुर। किशोर न्याय बोर्ड जौनपुर के प्रधान मजिस्ट्रेट ऋषभ चतुर्वेदी की अदालत ने 27 साल पुराने मामले में एक अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त के अधिवक्ता आशीष देव सिंह एडवोकेट व शिव लखन एडवोकेट ने पैरवी की। अभियोजन कथानक के अनुसार लाइन बाजार पुलिस ने अभियुक्त ज्ञानेश कुमार उर्फ भातू को 10 सितंबर 1997 को बीआरपी कॉलेज में पास स्थित हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एक अदद जिंदा देशी बम बरामद हुआ था। बम रखने का कारण पूछने पर आरोपी माफी मांगने लगा। अभियुक्त के खिलाफ धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी उस वक्त किशोर था यह मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा था। बोर्ड द्वारा उसे अपचारी घोषित किया गया। प्रकरण में अपचारी ज्ञानेश पर लगे आरोप को साबित किए जाने का भार अभियोजन पक्ष पर था लेकिन पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी अभियोजन पक्ष किसी भी अभियोजन साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं करा सका चूंकि अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तत्पश्चात बोर्ड ने अपचारी को प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया।