नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
• एक लाख 500 रूपए लगा जुर्माना
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने एक वर्ष पूर्व अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी वादिनी मुकदमा ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री दिनांक 13 दिसंबर 2023 को बकरी चराने के लिए खेत में गई थी जहां उसके गांव का रहने वाला राकेश यादव उसे पकड़ कर मारा पीटा। उसके कपड़े फाड़ दिए तथा उसके ऊपर पेशाब कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार करके उसके मुंह में पेशाब कर दिया था।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश कुमार राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी राकेश यादव को भादंवि की धारा 376 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100500 रूपए अर्थ दंड से दंडित किया।