अब नहीं चलेगा मृत अतुल से 40,000 रुपए भरण पोषण की वसूली का मुकदमा

 बेटे व्योम के संबंध में कोर्ट ने दिया था आदेश,जिसकी वसूली के मुकदमे में आज है सुनवाई 

बेटा स्वयं हो जाएगा पिता की संपत्ति का मालिक तो किससे करेगा वसूली

हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट 

जौनपुर । जिस मुकदमे को लेकर जल्दी-जल्दी तारीख पड़ने और अत्यधिक धनराशि का आदेश होने का हवाला देते हुए अतुल ने सुसाइड कर लिया, वह मुकदमा अब नहीं चलेगा। परिवार न्यायालय ने 29 जुलाई को आदेश दिया था कि अतुल अपने चार वर्षीय बेटे व्योम को प्रतिमा ₹40000 अदा करे।कोर्ट ने पत्नी निकिता के संबंध में दावा खारिज कर दिया था क्योंकि वह नौकरी कर रही थी।तनख्वाह पा रही थी और अपना भरण पोषण करने में सक्षम थी। बेटे व्योम के संबंध में₹40,000 भरण पोषण का आदेश दिया था।आदेश में उल्लिखित धनराशि की वसूली के लिए निकिता ने व्योम की तरफ से अतुल के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई आज है। 


इस संबंध में अतुल के अधिवक्ता अवधेश तिवारी ने बताया कि भरण पोषण का फौजदारी का मुकदमा आरोपी की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है जहां तक अतुल की संपत्ति से वसूली का प्रश्न है तो अब वह बेटा अतुल की संपत्ति का खुद ही मालिक हो जाएगा।अपनी ही संपत्ति से अपने लिए वसूली का कोई मतलब नहीं है। चूंकि वह मुकदमा केवल अतुल के खिलाफ चल रहा था।अतुल की मृत्यु के बाद वह उस मुकदमे में वकील भी नहीं रह गए। अब या तो बच्चे व्योम के पक्ष से कोई उपस्थित नहीं होता तो मुकदमा खारिज हो जाएगा या उसके पक्ष से यह सूचना दे दी जाए की अतुल की मृत्यु हो चुकी है तब वह मुकदमा निष्प्रभावी हो जाएगा। दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा का मुकदमा अन्य आरोपियों के खिलाफ चलता रहेगा क्योंकि उसमें अतुल के अलावा अन्य लोग भी मुल्जिम हैं।

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