मटरू बिंद की हिरासत में मौत: मानवाधिकार आयोग ने दर्ज की शिकायत


 जौनपुर। शाहगंज कोतवाली में हिरासत में हुई मटरू बिंद की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव द्वारा की गई पैरवी के बाद आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए हैं। आयोग द्वारा 17398/IN/2024 डायरी संख्या के तहत इस शिकायत को दर्ज किया गया है, जो पुलिस हिरासत में हुई मौतों से जुड़े मामलों में न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि मटरू बिंद की मौत को लेकर घटना के बाद से ही परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे है।  जबकि पुलिस इसे आत्महत्या बताने पर जोर दे रही थी। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस की शुरूआती जांच में जो लापरवाही और तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई, वह संदेह को और गहरा करती है। इस घटना में मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मटरू बिंद को जानबूझकर प्रताड़ित किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हुई।

मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज की गई यह शिकायत इस बात की पुष्टि करती है कि अब इस मामले में सिर्फ पुलिस के दावे के आधार पर न्याय नहीं होगा, बल्कि एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा रही है। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने आयोग से मांग की है कि इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों की भूमिका की गहराई से जांच की जाए, ताकि मटरू बिंद के परिवार को न्याय मिल सके।

यह घटना एक बार फिर पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों पर सवाल उठाती है और मानवाधिकार आयोग का इस पर संज्ञान लेना दर्शाता है कि अब इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस की जिम्मेदारी तय होती है, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबा दिया जाएगा।

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