कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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जौनपुर । जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, मड़ियाहॅू द्वारा 13 अगस्त को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिहर, उ0द0 विक्रेता ग्राम-केड़वाडी, वि0ख0 एवं तहसील-मड़ियाहूॅ के दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 51.40 कुं0 गेहूँ, 77.78 कुं0 चावल का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया।
उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया।
जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-केड़वाडी के कोटेदार राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिहर के विरूद्ध 13 अगस्त 2024 को थाना-मड़ियाहूॅ में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है एवं विक्रेता के दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
ऐसे कोटेदार पर पूरा जिला सर्मिन्दा है
जवाब देंहटाएंक्या जरूरत थी ऐसा करने की।
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