100 दिन में दुर्घटना के मुकदमे में आया फैसला

 2 अप्रैल 2024 को मुकदमा दाखिल एवं 13 जुलाई को हुआ निस्तारण



जौनपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में चल रहे दुर्घटना के एक मुकदमे में वाद दाखिल करने के 100 दिन के अंदर मुकदमे का निस्तारण प्रभारी पीठासीन अधिकारी अपर्णा देव के द्वारा सहमति के आधार पर किया गया।
मामले के अनुसार नेवढ़िया थाना क्षेत्र के डौड़ी गांव निवासी रामजतन चौहान ने न्यायालय में 2 अप्रैल 2024 को मुकदमा दाखिल किया कि उसका पुत्र किशन चौहान 17 मार्च 2024 को बाइक पर अपनी मां उषा देवी को बैठाकर डॉक्टर को दिखाने मड़ियाहूं जा रहा था। दिन में 3:30 बजे जब वह एटाएं गांव के पास पहुंचा तभी विपरीत दिशा से तेज गति व लापरवाहीपूर्वक आ रही कार चालक ने गलत दिशा में आकर किशन की बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया जिससे दोनों लोग सड़क पर गिर गए। घायलावस्था में सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उषा देवी की मृत्यु हो गयी जबकि दूसरे दिन दौरान इलाज पुत्र किशन की भी मृत्यु हो गयी।
उक्त मुकदमे में वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यमणि पाण्डेय द्वारा की गई त्वरित व सम्यक पैरवी के परिणामस्वरूप दुर्घटना कारित करने वाली कार के बीमाकर्ता कंपनी चोलामंडलम ने शीघ्र जांच करके दुर्घटना की पुष्टि करते हुए लोक अदालत में सहमति के आधार पर साढे 19 लाख रुपया छतिपूर्ति देने के लिए तैयार हुई। मुकदमे के त्वरित निस्तारण हेतु बीमा कंपनी के अधिवक्ता प्रवीण मोहन श्रीवास्तव का सहयोग सराहनीय रहा। इस प्रकार 2 अप्रैल 2024 को दाखिल मुकदमे का 13 जुलाई 2024 को अदालत द्वारा निस्तारण कर दिया गया। बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 100 दिन में ही मुकदमे का फैसला होने पर अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर किया।

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