पत्रकार आशुतोष हत्याकांड में जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, झगड़े की जड़ पर चला बुलडोजर

 

जौनपुर। पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकाण्ड के झगड़े की जड़ पर आखिरकार बाबा का बुलडोजर चल गया। शाहगंज तहसील प्रशासन और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर गांजे बाजे के साथ बुलडोजर चलाकर करोड़ों रूपये  मूल्य की सरकारी जमीन और तालाब को भू-माफियाओं से मुक्त करा दिया है। बुलडोजर की गरजना से इलाके के भू-माफियाओं व दबंगों में हड़कंप मच गया।  वहीं कब्जेदार पर 1 करोड़ 5 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पत्रकार को गोलियां से छलनी करने वाले एक शुटर को पुलिस ने बीते पांच जून को एनकाउंटर में मार गिराया था तथा दूसरे को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। 

शाहगंज कोतवाली क्षेत्र सबरहद बाजार व गांव की सरकारी बेशकीमती जमीनों को दबंग भू-माफियाओं ने राजस्व कर्मियों की मिली भगत से अपने नाम दर्ज कराकर कब्जा कर रखा था। इस गांव के निवासी व एक निजी चैलन के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव ने भू-माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद किया तो बीते 13 मई को दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने सबरह बाजार में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। हत्या के बाद हरकत में आयी पुलिस ने एक आरोपी भू-माफिया को पुलिस ने मुबंई से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जबकि शुटर प्रिंस सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अब तहसील प्रशासन ने आशुतोष द्वारा की गयी शिकायत की जांच पड़ताल किया तो वह जमीन और तालाब ग्राम पंचायत की पायी गयी जिस पर एसडीएम शाहगंज के आदेश पर सोमवार को तहसीलदार की मौजूदगी भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर बाजे गांजे के साथ बुलडोजर के माध्यम से चाहर दिवारी की ध्वस्त कराकर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया। 

 तहसीलदार  आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर  तहसील के राजस्व कर्मियों व क्षेत्राधिकारी,  प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज  व पुलिस बल के ग्राम सबरहद की गाटा संख्या 922/0.081 हे0 आबादी चूना भट्टी खाते की सुरक्षित भूमि से प्रतिवादी मो0 उमैर शेख पुत्र सहाबुद्दीन शेख निवासी  ग्राम सबरहद परगना उंगली तहसील  शाहगंज जिला जौनपुर के सम्बन्ध में दायर वाद संख्या 6728/2024 में पारित आदेश तहसीलदार आशीष कुमार सिंह द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण की गई भूमि के सम्बन्ध में बेदखली आदेश के अनुपालन में अवैध अतिक्रमण को  न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हटवाया गया , एवं राजस्व विभाग द्वारा भूमि को कब्जा में लेकर बोर्ड लगाया गया ।

       इसी क्रम में    ग्राम सबरहद के आराजी संख्या 1816/1.1130 हे0 पर अंकित खातेदार जामिया फारूखिया मैनुद्दीन पुत्र नबीउल्ला निवासी  ग्राम सबरहद परगना उंगली तहसील  शाहगंज जिला जौनपुर का नाम निरस्त कर पूर्वत पोखरा/तालाब खाते में दर्ज करने सम्बन्धित आदेश का पालन कराया गया , पोखरा से अवैध अतिक्रमण हटाकर राजस्व विभाग द्वारा अपना बोर्ड स्थापित किया गया।

      कार्यवाही  में क्षेत्राधिकारी शाहगंज एवं मनोज कुमार ठाकुर प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज मय पुलिस बल तथा तहसीलदार  आशीष सिंह , नायब तहसीलदार शैलेन्द्र कुमार मय राजस्व टीम के मौके पर उपस्थित रहे । उक्त अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही के समय मौके पर मुनादी कराकर आम जनमानस को सूचित किया गया ।

              क्षेत्रीय लेखपाल  विकास सिंह तहसील शाहंगज की लिखित तहरीर पर अवैध अतिक्रमण करने वाले अभियुक्तगण  1. उमैर शेख पुत्र स्व0 शहाबुद्दीन शेख निवासी सबरहद थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2- सिकन्दर आलम पुत्र अज्ञात पता अज्ञात 3. अरफी शेख पुत्र अज्ञात के विरूद्ध दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी नये भारतीय कानून के तहत मु0अ0सं0 212/2024 धारा 329 भारतीय न्याय संहिता 2023 व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया,  विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



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