अवैध धन संग्रह मामले में मुकदमा दर्ज
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जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि 26 जुलाई को सूचना मिली कि तहसील मड़ियाहूं के विकास खण्ड बरसठी के खड़वा मार्ग पर स्थित योगेश (पिन्टू) दूबे के गोदाम में अवैद्य रूप से गेहूं का संग्रहण किया गया है। संग्रहित गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रतीत होता है। उक्त सूचना के आधार पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार ने टीम के साथ उक्त गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान गोदाम के अन्दर नमकीन बनाने वाले यंत्रों, भट्ठी व अन्य सहायक सामग्री के अतिरिक्त 326 बोरे में रखा हुआ गेहूं दिखा जो तौल कराने पर 150 कुंतल पाया गया। संग्रहित गेहूं के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि संग्रहित गेहूं बन्टी तिवारी पुत्र स्व. वीरेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी सुभाषपुर पाली थाना मडियाहूं का है। उक्त संग्रहण के सम्बन्ध में बंटी तिवारी के पास कोई वैध अभिलेख आदि नहीं पाया गया जिसके कारण गेहूं के अवैध कारोबार में संलिप्त पाये गये बन्टी तिवारी के विरूद्ध जिलाधिकारी के आदेश पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक मड़ियाहूं ने 27 जुलाई को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत बरसठी थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रकरण की गहन विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है।
गरीबों के पेट पर लात मार करके धन इकट्ठा करने वाले के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए
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