बखोपुर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक सुजानगंज ने 18 जुलाई को तहसील मछलीशहर के विकास खण्ड सुजानगंज स्थित ग्राम बखोपुर के उचित दर विक्रेता चन्द्रपाल की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 47.69 कुं0 चावल, 31.91 कुं0 गेहूँ का स्टॉक कम पाया गया जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता ने कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर उन्होंने कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम बखोपुर के कोटेदार चन्द्रपाल के विरूद्ध 19 जुलाई को थाना सुजानगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज करायी। उसके दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ भी कर दी है।