दहेज सम्बन्धित शिकायत महिला हेल्पलाइन पर करें: विजय


जौनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी/दहेज प्रतिषेध अधिकारी विजय पाण्डेय ने बताया कि दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 की धारा 10 में उल्लेख है कि विवाह में पक्षकारों द्वारा उपहारों की सूची को प्रस्तुत करना-किसी विवाह में पक्षकारों या माता-पिता में से कोई या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह की तिथि के एक माह के भीतर दहेज प्रतिषेध (वर वधू भेंट सूची) नियम, 1985 (डावरी प्राहिबिशन, मेन्टेनेंस आफ लिस्ट्स (प्रेजेट टू दी ब्राइड एण्ड ब्राइडग्रूम) रूल्स, 1985 के अनुसार की गयी उपहारों की सूचना प्रस्तुत की जाएंगी। जौनपुर में होने वाले समस्त विवाहों (पंजीकृत व अपंजीकृत) में दोनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित सूची जिला प्रोबेशन कार्यालय कलेक्ट्रेट कैम्पस को उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है, ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाय। दहेज सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिये दहेज प्रतिषेध अधिकारी के मो.नं. 7518024045 अथवा 181 महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कलेक्ट्रेट कैम्पस या कार्यालय वन स्टॉप सेन्टर करंजाकला ब्लाक परिसर सिद्दीकपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।

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