किसानो को लाभ, कृषि स्नातको को रोजगार
*वन स्टाप शॉप के लिये अर्हता*:- वन स्टाप शॉप के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियो की अर्हता में अभ्यर्थी जौनपुर जिले का निवासी हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक/ स्नातक जो कृषि एवं सहबद्व विषयो यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियॉं, जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यिलय से डिग्रीधारी हो, जो आई0सी0ए0आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होगे। इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर भी विचार किया जायेगा, तथा अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओ को आयु में अधिकतम 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है, तथा जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उनको वरीयता 9दी जायेगी।
*योजना की लागत* :- वन स्टाप शॉप के लिये अभ्यर्थी को रू0 100000.00 मात्र स्वयं खर्च करने होगे तथा रू0 500000.00 मात्र बैंक से ऋण मिलेगा। इस प्रकार कुल योजना की लागत रू0 600000.00 मात्र होगी।
*अनुदान की व्यवस्था* :- वन स्टाप शॉप हासिल करने वाले कृषि स्नातको को सरकार की ओर से खाद, बीज एवं कृषि रसायनों की बिक्री का लाइसेन्स की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 5250.00 दिया जायेगा साथ ही बैंको से प्राप्त होने वाले रू0 500000.00 पर ब्याज पर अनुदान रू0 60000.00 तीन वर्षो के प्रस्तावित कार्य हेतु दिया जायेगा। वन स्टाप शॉप परिसर का किराया पर 50 प्रतिशत प्रतिमाह अधिकतम रू0 1000 प्रतिमाह की दर से 12 महीने का रू0 12000.00 अनुदान देय होगा। कृषि विभाग द्वारा चयनित कृषि स्नातको को व्यवसाय के निमित्त समेती रहमानखेड़ा, लखनऊ/आर0से0टी0 के द्वारा कम से कम 13 दिन का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
*चयन प्रक्रिया* :- लाभार्थियो का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कमेटी के द्वारा किया जायेगा। आवेदन-पत्र कार्यालय उप कृषि निदेशक कृषि भवन, जौनपुर में 15 जुलाई 2024 तक किसी भी कार्य दिवस में जमा किया जा सकता है।