एसडीएम ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
निरीक्षण के दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 29.91 कुं0 चावल, 19.79 कुं0 गेहूँ एवं 0.09 कुं0 चीनी का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया। उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया।
जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-कुरावां के कोटेदार रामजनक के विरूद्ध 28 जून 2024 को थाना-सुजानगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा दर्ज करा दी गयी है एवं उसके दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।