बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद, 60 हजार का लगा जुर्माना
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने 7 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 60 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा ने सिकरारा थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 23 अप्रैल 2017 को उसके पड़ोस में रामायण का आयोजन हुआ था जिसको सुनने वह अपने पत्नी के साथ गया था। रात 11 बजे जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं थी। वादी उसे खोजते हुए उदय राज मौर्य निवासी ताहिरपुर थाना सिकरारा के ट्यूबवेल पर पहुंचा तो देखा कि उदयराज उसकी 14 वर्षीया पुत्री के साथ तख्ते पर दुष्कर्म कर रहा था। दरवाजा खोलते ही उसे धक्का देकर भाग निकला।
शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कुल 8 गवाहों को परीक्षित करवाया। परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी उदय राज मौर्य को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता कोदेने का भी आदेश हुआ।