हत्यारोपी पिता—पुत्र को आजीवन कारावास

 


एक अन्य पुत्र को 7 वर्ष की कैद

सूर्यमणि पाण्डेय एडवोकेट
जौनपुर। जिला सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व शाहगंज थाना क्षेत्र के भरौली गांव में हुई हत्या व हत्या प्रयास के मामले में पिता, पुत्र को आजीवन कारावास एवं 45000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार शाहगंज थाना क्षेत्र के भरौली गांव निवासी इश्तियाक ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 19 सितंबर 2020 को 11 बजे दिन में उसके पिता इश्तियाक व भाई ओसामा से बड़ी मस्जिद के पास हाशिम, तारिक, तैयब व अजहर लड़ाई व मारपीट कर रहे थे। हाशिम अपने हाथ में रिवाल्वर लिए था। तारिक ने अपने पिता से रिवाल्वर ले लिया और तीनों के ललकारने पर तारिक ने उसके पिता इश्तियाक व भाई ओसामा को गोली मार दिया। घायलावस्था में अस्पताल ले जाते समय ओसामा की मौत हो गई जबकि इश्तियाक को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश पाण्डेय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी हाशिम व उसके पुत्र तारिक को हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 45000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जबकि दूसरे पुत्र तैयब को हत्या के प्रयास के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एक अन्य आरोपी अजहर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

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