बिना अनुमति के इफ्तार पार्टी करने पर एक ज्ञात व 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

 शिराज़ ए हिन्द डॉट की खबर का असर 

 जौनपुर। जफराबाद नगर पंचायत में बीते 2 अप्रैल को स्थानीय कस्बे के जामा मस्जिद प्रांगण में बिना अनुमति के रोजा इफ्तार पार्टी के आयोजन करने वाले आयोजक सहित अन्य सैकड़ों लोगों पर शनिवार की रात को मुकदमा दर्ज हो गया।

मालूम हो कि नगर पंचायत जफराबाद अध्यक्ष के प्रतिनिधि डॉ सरफराज खान द्वारा उक्त रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ज्ञात हो कि जनपद में धारा 144 लगी हुई है। उसके बाद भी इस रोजा इफ्तार पार्टी का कही से किसी अधिकारी से परमिशन नहीं लिया गया था। यह खबर शिराज़ ए हिन्द डॉट कॉम ने प्रमुखता से पोस्ट किया था जो बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिस पर चौकी प्रभारी कस्बा जफराबाद अरविन्द यादव ने शनिवार की रात को डॉ सरफराज खान व अन्य 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपियों पर धारा 143 व 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच एसआई संजय कुमार को दी गयी है। इस बाबत पूछे जाने पर थाना प्रभारी सुरेन्द्र नाथ सिंह ने बताया कि इस समय जनपद ने धारा 144 लगाई गयी है। इस तरह के आयोजन बिना अनुमति नहीं करना चाहिए।

http://www.shirazehind.com/2024/04/blog-post_44.html

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