धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने का मामला फिर फंसा? हाईकोर्ट में इस वजह से नहीं हुई सुनवाई

जौनपुर।  पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं. धनंजय सिंह की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज नहीं हो सकी.. ज्यादा केस होने की वजह से धनंजय सिंह की अर्जी टेकअप नहीं हो सकी. धनंजय की अर्जी पर अब होली की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई होगी.

जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा पर अगर रोक नहीं लगी तो धनंजय सिंह,लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे . जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ धनंजय ने क्रिमिनल अपील दाखिल की है.


अपील में सजा को रद्द किए जाने और फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है. अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने की भी गुहार लगाई गई है.

जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में आज मामले की सुनवाई होनी थी. अदालत ने अगर फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी तो धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे. 7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है.

 अदालत में 6 मार्च को धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी. अपहरण के मामले में धनंजय को दोषी दरार देकर सजा का ऐलान किया गया था.

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