सड़कों पर निकलने वाले दूल्हा जूलुस पर लगें रोक- विकास तिवारी
दीवानी न्यायालय जौनपुर के अधिवक्ता विकास तिवारी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्रक देकर ध्वनि नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी ) के आदेश के अनुसार ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है साथ ही स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे पर स्थित सभी मैरेज लान व होटलों के बाहर बिना अनुमति के निकाले जाने वाले दुल्हा जूलुस और पटाखों के प्रदुषण युक्त शोर तथा भारी जाम की समस्या के साथ धूल से राहत दिलाने की जो गाइड लाइन एनजीटी द्वारा अमल में लाये जाने के लिए आदेशित किया गया है उसका अक्षरश: पालन करने व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्ययोजना लागू करने का आग्रह किया हैं।
श्री तिवारी का कहना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के चार जजों की पीठ ने दिनांक 03/02/2022 ई. को देश के प्रत्येक स्टेट को विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगायें तथा पानी के उचित छिडकाव द्वारा धूल का नियंत्रण ( पीने योग्य पानी के बजाय उपचारित पानी का उपयोग करना) पटाकों से होने वाले प्रदूषण पर भी रोक सामिल है।तथा प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया गया की तीन महीने के अंदर ध्वनि का आकलन करने वाली डिवाइस लगायें।
अगर शोर नियंत्रण नहीं होता है तो उस स्थिति में डीजीपी स्तर के अधिकारी पर दस लाख प्रति माह जुर्माना लगाया जा सकता है ।
अधिवक्ता अतुल सिंह ने कहा कि यदि सिपाह से वाजिदपुर तक साम के समय यात्रा करनी हो तो तीन से चार घंटे का समय लग जाता है, रास्ते में कई एम्बुलेंस फसी हुई नजर आती हैं, सड़क पर लानों के बाहर सड़क पर ही बेतरतीब खड़े वाहनों की भीड़ नजर आती हैं,दूल्हा जूलुस में सामिल बारातियों द्वारा पुरी सड़क पर कब्जा कर लिया जाता है ट्रैफिक हटानें के लिए पुलिसिंग भी नजर नहीं आती तथा पूरा नगर क्षेत्र धूल के आगोश में डूबा नजर आता है।
शिकायती प्रार्थना पत्र के आलोक में जिलाधिकारी जौनपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।
ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से विकास तिवारी, अतुल सिंह,रजनीश शुक्ल,शिव मिश्र,आकाश सिंह,सागर सोनकर, अंकित यादव, रंजीत यादव,भैयालाल यादव आदि उपस्थित रहे।