नियमों को ताख पर रखकर टीजी 2 से जेई पद पर हुआ चयन
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अपने चहेतों को पदोन्नति दिलाने के लिये पात्रता सूची में किया गया खेलजौनपुर। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में टीजी 2 से जेई पदोन्नति में नियमों को दरकिनार कर खेल मुख्य अभियंता जल विद्युत कार्यालय से किया गया।
टीजी 2 से जेई पदोन्नति के लिए 10 वर्ष पूर्ण किये कर्मियों में से एक रिक्त पद के सापेक्ष 3 योग्य कार्मिकों को शामिल कर पात्रता सूची बनाने का नियम है। सूत्रों की मानें तत्पश्चात अभिलेखों की जांच कर उच्च मेरिट धारियों को (आईटीआई 35 मार्क, हाईस्कूल 30 मार्क और प्रत्येक अनुभव वर्ष 1 मार्क) रिक्त पद पर चयन किया जाता है लेकिन पावर कारपोरेशन के मुख्य अभियंता जल विद्युत के अधिकारियों ने अपने चहेतों को पदोन्नति दिलाने के लिये मृत, रिटायर, पूर्व से असहमत व शैक्षणिक योग्यता शून्य को शामिल करते हुये पात्रता सूची को 451 पदों के सापेक्ष 1353 का कोरम पूरा कर लिया जिससे पूरे पात्रता सूची में 40 प्रतिशत कोटे में मात्र 302 कर्मियों के ही सही अभिलेख प्राप्त हुए और बिना किसी प्रतियोगिता के उतने कार्मिकों का चयन हो गया। विभाग का पत्रांक 530 के अनुसार योग्यता के अनुरूप चयन का प्राविधान मात्र कोरा कागज के रूप में रह गया। विभाग में समय बाध्यता 10 वर्ष पूर्ण किए हुए लगभग 2000 कार्मिक तकनीकी आईटीआई किये गये उपलब्ध थे लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। उनको शामिल करने से रोकने के लिये अयोग्य कार्मिकों को शामिल कर पात्रता सूची को पूरा कर लिया गया, ताकि उनके चहेतों का बिना किसी प्रतियोगिता के चयन हो जाय।
इस अनियमित तरीके से की गयी पदोन्नति के विरुद्ध टीजी 2 कैडर के मुख्य संघ प्राविधिक कर्मचारी संघ ने आपत्ति दर्ज करायी है।
सत्या उपाध्याय पूर्वांचल अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ का कहना है कि कारपोरेशन के अध्यक्ष से इस अनियमितता के संबंध में आपत्ती दर्ज कराई गई है और पूरा विश्वास है कि चेयरमैन न्याय के प्रति टीजी 2 के विश्वास की उम्मीद को खत्म नहीं होने देंगे और योग्य कार्मिकों को अवश्य न्याय मिलेगा।