नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने मड़ियाहूं क्षेत्र में 14 वर्षीय पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व 18 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 10 जून 2017 को 9:00 बजे रात पीड़िता शौच के लिए बाहर गई थी, आरोपित निलेश ने उसे दबोच लिया।जबरन उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर, अगवा कर उसे अपनी मौसी के घर जलालपुर ले गया। धमकी देते हुए उसके साथ दुराचार किया। तीसरे दिन उसे दूसरी जगह ले गया। वहां पुलिस आ गई और दोनों को पकड़कर मडियाहू थाने लाई। पीड़िता का बयान व मेडिकल हुआ। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी निलेश को नाबालिक के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।