राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों संग हुई बैठक

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज झा के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम अक्षयबर चौहान की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई।

बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 27 अक्टूबर, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 9 दिसम्बर तक, विशेष अभियान 4, 5, 25, 26 नवम्बर, 2, 3 दिसम्बर, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसम्बर तक, निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन आगामी 5 जनवरी 2024 है।
उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियां समस्त मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों, मतदाता पंजीकरण केन्द्रों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में जन सामान्य के निरीक्षण हेतु निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। पुनरीक्षण अवधि के दौरान बीएलओ द्वारा मतदाता सूची में छूटे हुए समस्त अर्ह मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने हेतु निर्धारित फार्म-6 पर दावा तथा मतदाता सूची में प्रविष्टि मृतक डबल, शिफ्टेड मतदाताओं के नाम विलोपित किये जाने हेतु निर्धारित फार्म-7 पर आपत्ति प्राप्त करने का कार्य करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त किसी भी मतदाताओं के निवास स्थानान्तरण या मतदाता सूची के किसी प्रविष्टि में संशोधन या बिना सुधार के पहचान-पत्र के प्रतिस्थापन और दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकित करने हेतु निर्धारित फार्म-8 पर दावा/आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा। विशेष अभियान की तिथियों में समस्त बीएलओ अपने मतदान स्थलों पर कार्य दिवस के समय तक उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार दावा/आपत्ति प्राप्त करेगें।
मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध कराये जाने हेतु आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान स्थल हेतु बूथ लेविल एजेन्ट (बीएलए) नामित कर बीएलओ का सहयोग कराने हेतु निर्देशित करें तथा आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी दल/व्यक्ति/बीएलए द्वारा बल्क में दावा आपत्ति बीएलओ या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और न ही स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक बीएलए द्वारा एक बार में अधिकतम 10 फार्म ही बीएलओं को उपलब्ध करा सकता है। इससे अधिक बल्क में फार्म स्वीकार नहीं किये जायेगें। अभियान के सम्पूर्ण अवधि में एक बीएलए द्वारा 30 से अधिक फार्म प्राप्त नहीं कराया जा सकता है।
4 एवं 5 नवम्बर को विशेष अभियान तिथियों में जनपद के समस्त ईआरओ, एईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ने बूथों पर भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान किसी भी बूथ पर बीएलए उपस्थित नहीं मिले। पूर्व की बैठकों एवं पत्राचार के माध्यम से बीएलए नियुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया जा चुका है। पुनः अनुरोध किया जाता है कि बीएलए की तैनाती कर सूची उपलब्ध करा दें, ताकि आयोग को भी सूचना भेजी जा सके। आयोग द्वारा आनलाइन फार्म हेतु विशेष बल दिया जा रहा है तथा वोटर हेल्पलाइन एप को भी डाउनलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आनलाइन फार्म अपलोड करने से संबंधित को उसके फार्म के स्टेटस की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आनलाइन फार्म भरा जा सकता है। इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दल के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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