खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने चलाया अभियान
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28 नमूना लेकर जांच के लिये प्रयोगशाला भेजा गया: अनिल रायजौनपुर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन के क्रम में दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज को दृष्टिगत रखते हुए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों विशेषकर खोया, पनीर, दूध एवं दुग्ध पदार्थ से निर्मित मिठाअइयां, नमकीन, ड्राई फ्रूट, खाद्य तेल, वनस्पति, घीन, रंगीन मीठे खिलौने सहित अन्य खाद्य पदार्थ के भण्डारण/विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से 6 से 11 नवम्बर तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष छापामार अभियान चलाया जा रहा है।
उपरोक्त कार्यवाही के अन्तर्गत सोमवार को खाद्य सचल दल ने सिपाह से छेने की मिठाई, बरफी, खाखोपुर से पेड़ा, बरफी, लाइन बाजार से मिश्रित दूध, छेने की मिठाई, विशेषरपुर से डोडा बरफी, सिकरारा से खोया, धर्मापुर से बेसन, नमकीन, अहन देवकली से 2 नमकीन, कुकीज, टोस्ट, केराकत से अरहर की दाल, छेना मिठाई, 2 बरफी, कर्रा कॉलेज के पास से लौंगलता, लड्डू, छेना मिठाई, गुलाब जामुन, पतरहीं से खोया, इमरती, देवकली से बर्गर बन, नमकीन, पवारा बाजार से पेड़ा, बरफी का नमूना जनहित में जांच हेतु संग्रहीत किया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल राय ने बताया कि इस प्रकार जनपद के विभिन्न स्थानों पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करते हुए मिलावट के सन्देह के आधार जनहित में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 28 नमूने जांच हेतु संग्रहीत करते हुए खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया गया। साथ ही उन्होंने समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील किया कि आप लोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य कारोबार संचालन हेतु अनिवार्य वैध खाद्य पंजीकरण/खाद्य अनुज्ञप्ति अवश्यक प्राप्त कर लें तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं सम्बन्धी विनियम 2011 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए खाद्य कारोबार का संचालन करें, अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किया जायेगा।