एक मुश्त समाधान योजना 31 दिसम्बर तक चलेगा
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अधिभार में छूट के लिये यह योजना 3 खण्डों/अवधि में लागू होगाजौनपुर। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को बिल में भारी छूट का अवसर दिया है। विद्युत भार के एल0एम0वी0 1 (घरेलू), एल0एम0वी0 2 (वाणिज्यिक), एल0एम0 वी0 4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0 6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक तीन खण्डों/अवधि में लागू किये जाने के सम्बन्ध में मध्यांचल, पूर्वान्चल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर समस्त विद्युत वितरण निगमों में 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक समस्त विद्युत भार श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजन (ओटीएस)” एवं चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु योजना की गयी है। लागू उपरोक्त योजना का सम्पूर्ण विवरण संलग्न करते हूए अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।
इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं के पी०डी० फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन कर इनकी पी०डी० ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।योजना हेतु अर्ह सभी बकायेदारों को योजना का लाभ लिये जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ससमय किश्तों के भुगतान हेतु प्रेरित किया जायेगा जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सके। उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। उपरोक्त योजना में माफ की गयी विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा अपनी आरओई की धनराशि से किया जायेगा।