बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व सात वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने आजीवन कारावास एवं 23000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार मछली शहर थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता की माता ने अभियोग पंजीकृत करवाया की 19 जनवरी 2021 को शाम 6:15 बजे एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहन कर आया और उसके ससुर रामसागर को पूछने लगा। जब उसको बताया गया कि वह बाजार गए हैं तो उसने उसकी सास से मिलने की बात कहा। उसे बताया गया कि उसकी सास यहां से दूर रहती है तब उसकी सात वर्षीया पुत्री अपनी दादी का घर दिखाने के लिए बाइक सवार की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला बहुत खोजा गया। अंततः पुलिस को सूचना दी गई। दूसरे दिन सुबह सिकरारा नहर के पास कीचड़ में पीड़िता फेंकी मिली। पीड़िता ने बताया कि उसकी बुआ के यहां आने वाला चिरई गांव का निवासी विनोद उसके साथ गलत काम करके मारपीट कर हिल्ला में फेंक दिया था। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय एवम कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी विनोद को पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹23000 अर्थ दंड से दंडित किया।