पाक्सो एक्ट में कप्तान को 7 वर्ष की कारावास

जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग पीड़िता से दुराचार करने के दोषी आशीष यादव उर्फ कप्तान को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने 7 वर्ष कारावास एवं₹7,000 अर्थदंड की सजा सुनाया।

पीड़िता के पिता ने घटना की एफआईआर दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की थी। वह कक्षा 12 में पढ़ती थी। 3 दिसंबर 2012 की रात आरोपित आशीष उसे उसके घर से बहला फुसला कर अगवा कर ले गया। उसे लखनऊ व मुंबई ले गया। पीड़िता के साथ दुराचार किया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आशीष को पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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