जिले में लगा धारा 144 , दो माह तक रहेगी प्रभावी : जिला मजिस्ट्रेट
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जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने अवगत कराया है कि विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-2 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में धारा-144 लगाये जाने की अपेक्षा की गयी है, साथ ही दशहरा (महानवमी), विजय दशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, गुरू नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, महाराजा अग्रसेन जयंती, महर्षि बाल्मीकि जयंती, सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती, नरक चतुर्दशी, वीरांगना उदा देवी शहीद दिवस, छठ पूजा पर्व के अवसर पर भी शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना अनिवार्य है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत संचालित परीक्षा एवं जनपद में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं तथा उक्त वर्णित पर्वो पर सामाजिक , साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध समस्त कार्यो को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा-144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निषेधाज्ञा पारित करता हूँ। उपरोक्त आदेश जनपद जौनपुर की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के तिथि से दो माह 09 दिसंबर 2023 तक के लिए प्रभावी रहेगा या आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड विधानसभा संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उक्त आदेश 11 अक्टूबर 2023 से प्रभावी रहेगा।