हत्यारोपी पति, सास, ससुर, जेठ को आजीवन कारावास
https://www.shirazehind.com/2023/09/blog-post_998.html
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर जलाकर मार डालने के आरोप में पति, सास, ससुर व जेठ को आजीवन कारावास व 10- 10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
जौनपुर। जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर जलाकर मार डालने के आरोप में पति, सास, ससुर व जेठ को आजीवन कारावास व 10- 10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार अंबेडकर नगर जनपद के महरुआ थाना क्षेत्र के डडिया मथानी गांव निवासी संदीप वर्मा ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी बहन सीमा की शादी 14 मई 2009 को कमलेश कुमार पुत्र रामपति वर्मा निवासी ग्राम करीमपुर थाना सरपतहा जिला जौनपुर के साथ हुई थी। सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया गया था, परंतु उसकी बहन के पति कमलेश, ससुर रामपति, सास लाली देवी व जेठ शिवा उर्फ सीओ दहेज से संतुष्ट नहीं थे और एक लाख रुपए नकद की मांग करते हुए सीमा को प्रताड़ित करते थे। दिनांक 2 जून 2013 को इन लोगों सीमा को जला दिया। घायल अवस्था में उसे सुल्तानपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से डाक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। जहां सीमा की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पाण्डेय व राजनाथ चौहान के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी पति, सास, ससुर व जेठ को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास हुए 10-10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी।