बरसठी व नेवढ़िया पुलिस ने बदमाशों की सम्पत्ति की कुर्क

बरसठी, जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में बरसठी व नेवढ़िया संयुक्त पुलिस टीम ने धारा- 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों द्वारा अपराध कर अर्जित की गयी सम्पत्ति जिनकी कुल कीमत- 915000 को अन्तर्गत धारा 14(1) सीआरपीसी के तहत कुर्क किया गया।

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक डा0 अजय पाल शर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों  के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक गोविन्द देव मिश्र ने नायब तहसीलदार मड़ियाहूं प्रमोद यादव की उपस्थिति में अभियुक्त सूरज गौड, कृष्णा गौड़ पुत्रगण लालजी गौड़ निवासीगण कोर्री थाना जलालपुर एवं भोलानाथ साहू पुत्र लालजी साहू निवासी सुदनीपुर थाना मडियाहूँ द्वारा अपराध कर अर्जित की गयी सम्पत्ति को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के धारा 3(1) गैगेस्टर अधि0 के अभियुक्त सूरज गौड़ पुत्र लालजी गौड़ निवासी कोर्री थाना जलालपुर द्वारा अपराध कारित कर अपराध से अर्जित धनराशि से खरीदी गयी वाहन जिसकी अनुमानित कीमत 80000 है, को धारा 14(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट के तहत आदेश व न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के वाद धारा 3(1) गैगेस्टर अधि0 के अभियुक्त कृष्णा गौड़ पुत्र लालजी गौड़ निवासी कोर्री थाना जलालपुर द्वारा अपराध कारित कर अपराध से अर्जित धनराशि से खरीदी गयी वाहन जिसकी अनुमानित कीमत 85000 रूपये है, को धारा 14(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट के तहत आदेश व न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के वाद धारा 3(1) गैगेस्टर अधि0 के अभियुक्त भोलानाथ साहू पुत्र लालजी साहू निवासी सुदनीपुर थाना मडियाहूँ  द्वारा अपराध कारित कर अपराध से अर्जित धनराशि से खरीदी गयी वाहन जिसकी अनुमानित कीमत 750000 है, को धारा 14(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट के तहत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में दाखिल है तो अन्तर्गत धारा 14(1) सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्यवाही करते हुये मौके पर फर्द तैयार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

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