आवश्यक वस्तु अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं गबन के मामलों में दिलाए सजा : D.M
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जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए अभियोजक गणों को निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं गबन के मामलों में अधिक से अधिक रूचि लेकर सजा दिलाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमों में तथा एनडीपीएस के मुकदमा के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा की शासन के मंशानुरूप महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादो में शीघ्रता लाते हुए, गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादों को तय कराकर अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाई जाए।
उन्होंने महिला अपराधों एवं जनपद के चिन्हित माफियाओं के प्रकरण में पैरवी कर कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियोजकों को निर्देश दिए कि कार्यों में प्रगति लाए और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, संयुक्त निदेशक अभियोजन, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहित अन्य अभियोजक गण एवं शासकीय अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
उन्होंने निर्देश दिया कि गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमों में तथा एनडीपीएस के मुकदमा के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा की शासन के मंशानुरूप महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादो में शीघ्रता लाते हुए, गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादों को तय कराकर अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाई जाए।
उन्होंने महिला अपराधों एवं जनपद के चिन्हित माफियाओं के प्रकरण में पैरवी कर कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियोजकों को निर्देश दिए कि कार्यों में प्रगति लाए और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, संयुक्त निदेशक अभियोजन, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहित अन्य अभियोजक गण एवं शासकीय अधिवक्तागण उपस्थित रहे।