चरागाह की जमीन का अवैध (पट्टा) आबन्टन निरस्त
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जौनपुर। जिले में सदर तहसील के ग्राम पतहना निवासी रामआषीष पुत्र बघई ने अपर जिलाधिकारी ( भूराजस्व ) की अदालत में मुकदमा दाखिल किया था कि चरागाह खाते की जमीन को नियम विरूद्ध तरीके से आबंटन (पट्टा) किया गया है, अपर जिलाधिकारी ( भूराजस्व ) गणेश प्रसाद सिंह ने प्रकरण का अवलोकन कर और दोनों पक्षों के बहस सुनने के उपरान्त को उक्त आबन्टन को निरस्त कर दिया है।
एडीएम (भूराजस्व ) के आदेश में कहा गया है कि चैतू पुत्र कौलेश्वर, रामजीत व इन्द्रजीत पुत्र बेकारू निवासी ग्राम सुल्तानपुर गौर तहसील सदर के कई गाटा संख्या की जमीन के वर्तमान इन्द्राज को निरस्त करते हुए पूर्ववत चरागाह के खाते में निहित किया जाय। आदेश के बाद पतहना निवासी रामआषीष पुत्र बघई ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मांग किया कि उक्त खातों के आबंटन को निरस्त कर चरागाह के खाते में दर्ज जा चुका है, उसे तत्काल खाली कराया जाय, जिससे सार्वजनिक व सरकारी सम्पत्ति चरागाह की सुरक्षा हो सके, क्योंकि अपर जिलाधिकारी भू राजस्व ने नियम विरुद्ध किए गए पट्टे को गुण दोष के आधार पर निरस्त कर दिया है, इसलिए वह जमीन प्रशासन द्वारा खाली करा कर चरागाह के लिए सुरक्षित कर दिया जाए।