नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कारावास व 27000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया की 28 फरवरी 2017 को उसकी 11 वर्षीय पुत्री को बच्चा उर्फ सिंटू बहला- फुसलाकर भगा ले गया। बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि वह स्कूल जा रही थी तभी बच्चा उर्फ़ सिंटू उसे स्कूल छोड़ने की बात कह कर बदलापुर लेकर गए और चाय व बिस्किट में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। जिससे वह अचेत हो गई जब उसे होश आया तो वह दिल्ली में थी। वहां से उसे हरियाणा ले जाकर एक कमरे में बंद करके बच्चा उर्फ सिंटू ने उसके साथ 14-15 दिन तक बलात्कार किया।
पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा कुल नौ गवाह परीक्षित करवाए गए। गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी बच्चा उर्फ सिंटू को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व ₹27000 अर्थदंड से दंडित किया।