दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

 जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। खुटहन क्षेत्र निवासी अभियोजन के अनुसार, वादी के पड़ोसी के साढ़ू का लड़का विशाल गांव में रहता था। उसने वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी होने पर वादी ने विशाल के पिता से बात की तो उन्होंने पीड़िता से विशाल की शादी का आश्वासन दिया, इसके बाद मुकर गया। 

22 मई 2021 को विशाल ने एक अन्य आरोपी के सहयोग से वादी की पुत्री को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने घर आकर पूरी बात बताई। इस मामले पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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