अधिकांश मामलों का निस्तारण कर सूचना आयुक्त ने सम्बन्धितों को दिया निर्देश
इस दौरान ऐसे कई मामले सामने आये जो वर्षों से लंबित थे। आयुक्त ने 6 घण्टे की सुनवाई के दौरान कई अधिकारियों को ससमय सूचना न उपलब्ध कराने पर फटकार भी लगायी। साथ ही जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा वादकारियों की सहूलियत के लिए जनपद भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इससे वादकारियों को लम्बे समय से लंबित मामलों में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। इससे उनकी ऊर्जा, धन एवं समय की भी बचत होगी।
उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम सभी लोक प्राधिकारियों पर लागू होता है। अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों न हो, यदि जन सूचना अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके द्वारा वर्ष 2022 व 2023 में लगभग 197 मामलो में जन सूचना अधिकारियों पर अर्थदंड (लगभग 49 लाख 25 हजार रुपये) भी अधिरोपित किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज झा, उपजिलाधिकारीगण, समस्त विभाग के अधिकारी, कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।