रसोई गैस की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के हरीपुर गांव में रसोई गैस की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर गत दिनों जलालपुर थाना क्षेत्र के हरीपुर ग्राम में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पुलिस टीम के साथ छापा मारकर आरोपी अजय दुबे के पाही पर अवैध रूप से रखे गए 277 सिलेंडर बरामद करते हुए अजय दुबे को गिरफ्तार कर धारा 3/7ई सी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया।
कल दिनांक एक मई को आरोपी के अधिवक्ता ने ए,सी, जे ,एम प्रथम श्रीमती शिल्पी चौहान ने कोर्ट में जमानत प्राथना पत्र पेश किया जिस पर बहस हुई।
अभियोजन पक्ष के तरफ से राजेश श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह अभियुक्त का कृत्य आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है जो गंभीर अपराध है ।
न्यायालय सरकारी वकील के तर्कों से सहमत होते हुए ए सी जे एम प्रथम श्रीमती शिल्पी चौहान ने अभियुक्त अजय दुबे का जमानत खारिज कर दिया।
अभियुक्त अजय दुबे जेल में है।