आनलाइन दाखिला की तिथि निर्धारित, बाद में लगेंगे विलम्ब शुल्क: सहायक आयुक्त

 जौनपुर। सहायक आयुक्त (खाद्य)-।।, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि विनिर्माण/रिपैकर/रिलेबलर के अन्तर्गत आने वाले समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार अपने खाद्य कारोबार सम्बन्धी वार्षिक रिटर्न (डी1) बेबसाइट पर निर्धारित तिथि 31 मई तक ऑनलाइन दाखिल करना सुनश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये आपके खाद्य कारोबार सम्बन्धी वार्षिक रिटर्न (डी1) ऑनलाइन दाखिल करने का अन्तिम 31 मई निर्धारित है। निर्धारित तिथि तक खाद्य कारोबार सम्बन्धी वार्षिक रिटर्न (डी1) ऑन लाइन दाखिल न करने की स्थिति में 1 जून 2023 से रू0 100 प्रतिदिन की दर से वार्षिक रिटर्न (डी1) ऑनलाइन दाखिल करने की तिथि तक विलम्ब शुल्क (जुर्माना) देना पड़ेगा। यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये लागू है। जुर्माना की अधिकतम राशि खाद्य लाइसेंस शुल्क का 5 गुना तक देय है। खाद्य कारोबार सम्बन्धी वार्षिक रिटर्न (डी1) ऑनलाइन दाखिल न करने की स्थिति में आपका खाद्य लाइसेंस नवीनीकृत नहीं हो सकेगा।

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