बच्ची के लैंगिक उत्पीड़न के 73 वर्षीय वृद्ध को 20 वर्ष की कैद

सूर्यमणि पांडेय  

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश(पाक्सो ऐक्ट) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी 8 वर्ष की बच्ची का लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी नंदलाल निषाद(73 वर्ष) को पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाया।

अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने एफ आई आर दर्ज कराया था कि उसकी 8 वर्ष की बेटी पास के रहने वाले नंदलाल निषाद के घर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को 7:00 बजे शाम बेलन लेने गई थी। बच्ची को अकेला पाकर नंदलाल ने  उसके साथ गंदा काम किया। पीड़िता भयभीत होकर डरी सहमी हालत में घर आकर चुपचाप सो गई। दूसरे दिन उसने आपबीती बताया। लड़की का मेडिकल हुआ व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुआ। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत में आरोपी वृद्ध को उक्त दंड से दंडित किया।

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