पारिवारिक मामलों के वादों के निस्तारण के लिये हुई प्री-ट्रायल बैठक

 जौनपुर। सिविल जज सि0डि0/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं वाणी रंजन अग्रवाल जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण के संरक्षण में 13 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवार न्यायालयों में लम्बित अधिकतम वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु रीता कौशिक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जौनपुर की अध्यक्षता एवं ज्योति अग्रवाल सिविल जज सि0डि0 जौनपुर/प्रभारी सचिव जिला प्राधिकरण के संयोजन में उनके विश्राम कक्ष में 25 अप्रैल को समय 1ः30 बजे प्री-ट्रायल की तृतीय बैठक हुई। इस मौके पर रीता कौशिक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने समस्त अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायाधीश को आगामी लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निस्तारण हेतु वादों को चिन्हित करने एवं पक्षकारों को समन/नोटिस प्रेषित कर लोक अदालत में वादों के निस्तारण के लाभों को बताते हुए पक्षकारों को प्रेरित किये जाने हेतु निर्देशित किया। सिविल जज सि0डि0, जौनपुर/प्रभारी सचिव जिला प्राधिकरण ज्योति अग्रवाल ने लोक अदालत के मामलों के निस्तारण से होने वाले लाभों जैसे-निस्तारण हेतु किसी प्रकार का न्याय शुल्क देय नहीं होना, लोक अदालत में निस्तारण कर लम्बित मामलों मे न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं होना बताकर लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को निस्तारण करवाकर लोक अदालत को सफल बनाये जाने की अपील किया। इस अवसर पर विजय गुप्ता अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रथम, कुलदीप कुमार अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तृतीय, परिवार न्यायालय के कांउसलर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

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