चुनाव को लेकर राजपत्रित अधिकारियों को मिला विशेष अधिकार: एडीएम
https://www.shirazehind.com/2023/04/blog-post_647.html
जौनपुर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ के अधिसूचना एवं उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-9 की अधिसूचना द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 (पे ग्रेड रू0 4600) लेवल-7 या उच्चतर वेतन बैण्ड/लेवल का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को जनपद की शान्ति व्यवस्था के संचालन हेतु 4 से 13 मई तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त करते हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं जिनका प्रयोग वे अपने जिले की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।