लगा धारा 144 , जानिए चुनाव में प्रत्याशियों को क्या बरतनी होगी सतर्कता

 जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना 9 अप्रैल, 2023 के दृष्टिगत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश, अन्तर्गत धारा-144 द0प्र0सं0 आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2023 तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नगरीय निकाय चुनाव के आलोक में तथा जनपद में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं एवं आसन्न त्यौहारों व पर्वों पर शान्ति, कानून व्यवस्था, सामाजिक, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना आवश्यक है। 

अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध समस्त कार्यो को अनिवार्य रूप से रोका जाना भी आवश्यक है। चूंकि यह आदेश तुरन्त प्रभावी किया जाना अपरिहार्य हो गया है, ऐसी स्थिति में सभी पक्षों को सुना जाना सम्भव नहीं है। आदेश अन्तर्गत धारा-144 द0प्र0सं0 उपरोक्त के दृश्टिगत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाना अनिवार्य है।

            अतः मैं अनुज कुमार झा, जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा-144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् निषेधाज्ञा पारित करता हॅू.
  सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-
             ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों, दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी राजनीतिक दल , उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। 
किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन के प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार ऐसे कार्यां से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण, अपराध माने गए है, जैसेः- कसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बाँटना। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन, प्रचार सामाग्री जिसके मुख पृश्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा, और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटो कापी भी सम्मिलित होगी। सभा/रैली/जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग बगैर जिला प्रशासन की अनुमति के नहीं किया जाएगा। रात के 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वाल राईटिंग नहीं करेंगे। कट आउट/होर्डिग/बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। बिना अनुमति के सभा, जुलूस, बाईक रैली, आदि नहीं होगा। चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु बिना परमीशन के वाहन का प्रयोग वर्जित होगा। बिना अनुमति के एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा एकत्र होकर भीड़ नहीं लगाया जाएगा। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टीबी/केबिल चैनल/रोडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा।  मतदेय स्थल के 100 मी0 के अन्दर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान की प्रक्रिया के दौरान लगाये गये अमिट स्याही को न तो पोछेगा और न ही हटायेगा। 
स्क्रीनिंग कमेटी के संस्तुति के बगैर कोई भी व्यक्ति अपने पास न तो शस्त्र रखेगा और न ही लेकर चलेगा। मतगणना परिसर के आस-पास मतगणना कार्मिकों/एजेंटो, जिनको पास दिया गया हो के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश नहीं करेंगा। मीडिया के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भीड़ के रूप में एकत्र नहीं होगा। अपने प्रत्याशी (जिसने उसे एजेंट नियुक्त किया हो) की मतगणना के उपरान्त कोई ऐसा एजेण्ट मतगणना स्थल पर नहीं रहेगा। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान 10 या उससे अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर प्रचार कार्य नहीं किया जाएगा। आपराधिक दुराचरण से मत पेटियों के मत पत्रां को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य नहीं करेंगे। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मी0 की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रो का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी प्रकार के असलहे/लाठी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना पूर्णतया वर्जित होगा। परीक्षा अवधि मे किसी व्यक्ति/व्यक्तियो द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित किसी कर्मी के प्रति आपराधिक/धमकी भरा व्यवहार नही करेगा यदि ऐसा किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध त्वरित प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर कोई भी व्यक्ति नकल विरोधी अधिनियम में वर्णित सामग्रियों यथा सेल्युलर फोन कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, मोबाइल फोन, आई फोन, कैलकुलेटरयुक्त घड़ी व अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री, सादा कागज, कापी, किताबे, नोटस,  पत्रिकाएं, खाद्य सामग्री लेकर परीक्षा के अन्दर नहीं जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा केन्द्र के अन्दर या बाहर से किसी भी माध्यम द्वारा किसी प्रकार की अनुचित सहायता पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। परीक्षार्थियों के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा। परीक्षा समाप्ति तक जनपद जौनपुर तथा इसके बाहर जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां से 500 मीटर की सीमा मे फोटोस्टेट मशीन की कोई दुकान नही खोली जायेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम, स्टिक या आग्नेयास्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही विस्फोटक पदार्थ, गड़ासा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर भ्रमण करेगा। केवल प्रशासनिक कार्यो में कार्यरत इस हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी ही इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लाठी डन्डे का प्रतिबंधन अंधे एवं विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के विस्फोटक पदार्थ, तेज आवाज करने वाला पटाखा को नहीं बजायेगा और न ही बिक्री करेगा और न ही जनपद सीमा मे विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी ऐसे स्थान पर किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र से ऐसा प्रचार प्रसार नही करेगा, जिससे जातिगत/साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो या पैदा होने की संभावना हो व जनशांन्त, जनसुरक्षा प्रभावित होती हो या प्रभावित होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि का निर्माण/संग्रहण नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगां। कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक भाशण नहीं देगा, जिससे किसी सम्प्रदाय/जाति/धर्म के व्यक्तियों की भावना को ठेस पहुचें। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा, जिससे कि लोक परिशांति एवं लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो तथा जनपद मे होने वाले समस्त प्रकार के कार्यक्रम कोविड के अन्तर्गत दिये गये निर्देश के तहत सम्पन्न कराये जायेगें। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल या अपने मकान के अन्दर या छतों पर ईट, पत्थर टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति पर घातक रसायन आदि का प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे किसी भी स्थान पर बैठक या सभा आयोजित नही करेगा जहां पर आयोजन करने से किसी भी तरह शांति भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अफवाह किसी भी माध्यम (यथा सोसल मीडिया आदि) से नही फैलायेगा, जिससे विभिन्न व्यक्तियो/वर्गो एवं सम्प्रदायों में मतभेद अथवा विवाद पैदा हो।
             उपरोक्त आदेश जनपद जौनपुर की सीमा मे निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के दिनांक से 8 जून 2023 तक प्रभावी रहेगा।
               इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंण्ड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से आज 09 अप्रैल 2023 को जारी किया गया।

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