15 मार्च तक लोन लेने धनराशि जमा कर दे अन्यथा कट जाएगी आर सी :अल्पसंख्यक अधिकारी

 

जौनपुर । टर्मलोन योजना, मार्जिनमनी योजना, शैक्षिक ऋण, ब्याज रहित ऋण योजनान्तर्गत लोन लेकर जमा न करने वालो के खिलाफ अल्पसंख्यक विभाग सख्त हो गया है। विभागीय अधिकारी ने साफ आदेश दिया है कि 15 मार्च तक लोन लेने धनराशि जमा कर दे अन्यथा वसूली के लिए आर सी जारी कर दी जाएगी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमटेड लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजना, मार्जिनमनी योजना, शैक्षिक ऋण, ब्याज रहित ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-1996 से वित्तीय वर्ष 2009 तक प्राप्त किये गये जनपद जौनपुर के अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) समस्त लाभार्थी को अवगत कराया जाता है कि जिन लाभार्थियो द्वारा ऋण की बकाया धनराशि एवं ब्याज का भुगतान नही किया गया वह अपनी बकाया धनराशि 15 मार्च 2023 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट जौनपुर में कार्य दिवस में कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक सै0 असगर मेंहदी जैदी से मो0नं0 9140942057 पर सम्पर्क कर अपनी किश्त जमा कर दें। अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। जो कि निगम के ऋण ब्याज सहित वसूली राजस्व के बकाये के रूप में करेंगे तथा वसूल की जाने वाली धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से वसूली व्यय अतिरिक्त वसूली होगी।

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