न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
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जौनपुर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मुफ्ती मोहल्ला निवासी प्रहलाद सेठ पुत्र शिव मूरत सेठ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि अमर कुमार पुत्र दीनानाथ निवासी गर्दन अरजानी ने साढ़े 4 लाख रूपया लिया था। प्रहलाद द्वारा पैसा मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को आदेशित किया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जाय। इस पर कोतवाली पुलिस ने धारा 406, 506 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दिया।