सरकारी दुकान में अवैध शराब मिला तो होगी सख्त कार्रवाई : D.M
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आबकारी विभाग लगातार अभियान चलाकर अवैध शराब के कारोबार में अंकुश लगाने की कार्यवाही करें। सभी अनुज्ञापी नियमों के अनुसार ही दुकानों का संचालन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरा शत-प्रतिशत चलता रहे। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में पुलिस पूरा सहयोग करेगी। इसके साथ ही अगर किसी लाइसेंसी दुकान पर अवैध शराब की बिक्री होती पाई जाती है तो सेल्स मैन व अनुज्ञापी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिया कि अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्षमता से चेकिंग किया जाना राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर स्थित ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते है की सघन एवं आकस्मिक जांच किया जाए। अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों /अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही किया जाए तथा पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं में भी एफआईआर दर्ज कराया जाए। संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए। नियमित रूप से दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करे तथा निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमिताओं पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाए। थोक अनुज्ञापन/फुटकर अनुज्ञापनों पर लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरा प्रत्येक दशा में 24 घंटे संचालित रहेगें। प्रतिदिन देशी शराब, विदेशी मंदिरा एवं बीयर के उठान की समीक्षा करे तथा कम उठान वाली दुकानों के कारणों का विश्लेषण कर अपेक्षित उठान सुनिश्चित कराये। यह प्रकाश में आया है कि अधिकांश देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर अनुज्ञापनों पर समयान्तर्गत उनके एम०जी०क्यू/एम०जी०आर० के सापेक्ष या तो उठान नहीं हो रहा है अथवा उसके बराबर उठान की ही प्रवृत्ति दिखायी दे रही है।
यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक होने के साथ राजस्वहित के विपरीत है। अतः ऐसे सभी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि संबंधित अनुज्ञापनों पर उसकी अपेक्षित बिक्री के अनुसार समयान्तर्गत निकासी कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए माह अथवा त्रैमास के अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अवैध स्थलों/रेस्टोरेन्टो/होटलों पर वैध/अवैध मदिरा की बिक्री को समाप्त कराये। राजस्व प्राप्ति के परम्परागत श्रोतों के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से राजस्व प्राप्त करने हेतु होटल/रेस्टोरेन्ट के स्वामियों/संचालकों से सम्पर्क कर उनको बार/ओकेजनल बार के अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु नयी बार नियमावली के प्रावधानों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें प्रेरित किया जाए। समस्त थोक/फुटकर अनुज्ञापनों पर 30 अगस्त 2022 की बिक्री के पश्चात् अवशेष बची मदिरा को पोस मशीन के माध्यम से 31 अगस्त 2022 तक प्रत्येक दशा में स्टाक इन कर ले तथा 01 अक्टूबर 2022 से मदिरा प्राप्ति हेतु लगने वाले इण्डेट/माँग पत्र मंदिरा की प्राप्ति एवं उसकी निकासी/ बिक्री आदि की समस्त प्रक्रियाओं को प्रत्येक दशा में पोस मशीन द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा अन्यथा की दशा में संबंधित अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी जी एस मिश्र से कहा कि निर्देशों का नियमित क्रियान्वयन करते हुए अवैध मदिरा के कारोबार पर अंकुश लगाकर मंदिरा उपभोग/उठान में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद के निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।