अवैध शराब के कारोबार की कमर तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने कसा कमर
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी, जी0एस0टी0, परिवहन, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की एक साथ बैठक ली । बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किराना, फल एवं दुग्ध वाहनों से अवैध मदिरा के परिवहन के केस पूर्व में पकड़े गये है इसलिए ऐसे संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाये।
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढ़ाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते है और चालकों द्वारा अल्कोहल के चोरी छिपे बेचे जाने की सम्भावना रहती है, उनकी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय। अवैध शराब की दृष्टि से संदिग्ध स्थलों एवं व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखते हुए गोपनीय ढ़ग से इन व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए अवैध मद्य निष्कर्षण एवं मदिरा निर्माण एवं बिक्री के संदिग्ध अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही की जाये तथा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की गतिविधियों में पकड़े गये अपराधियों के विरूद् आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में विगत वर्षाे में अवैध मदिरा के पकड़े गये अभियोगों में भारी मात्रा में नकली ढक्कन, रैपर, नकली क्यू0आर0कोड एवं स्पिट आदि की बरामदगी की गयी है, इस संबंध में आसवनियों को उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति किये जाने वाले ट्रान्सपोर्टरों पर कड़ी निगरानी रखी जाय। पेन्ट, थिनर, वार्निश तथा मेडिकल स्टोर की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाय। यदि कही पर भी इन दुकानों से बिकने वाले पदार्थाे में कोई नशीला पदार्थ पाया जाता है तो उसके विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाय।
अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में पकड़े गये है, अतएव जनपद में औद्यौगिक क्षेत्रों सहित सभी जगहों पर ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियांे को चिन्हित कर उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाय। अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिये ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसे दुकानों का निरीक्षण कर नमूनें आहरित किये जाय और जांच में नमूनों के सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर संबंधित दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाय। जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों एवं संदिग्ध मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाय, जिससे कि किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने पाए।
इसके अतिरिक्त प्रवर्तन अभियान में जनपद जौनपुर में यदि किसी व्यक्ति,फर्म,होटल,रेस्टोरेन्ट,मैरेज हाल द्वारा बिना अनुमति मदिरा का उपभोग करना परोसना पाया गया तो संबंधित व्यक्ति/फर्म/होटल/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस लिए किसी कार्यवाही से बचने के लिए यदि किसी व्यक्ति/फर्म/होटल/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल को किसी समारोह/कार्यक्रम में मदिरा का उपभोग आवश्यक हो तो उसके लिए निर्धारित फीस जमा कर अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात मदिरा का उपभोग किया जा सकता है। उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।