ड्यूटी से अनुपस्थित रहेंगे तो दर्ज होगा मुकदमा
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जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है कर्मचारियों द्वारा यदि ड्यूटी से अनुपस्थित रहेंगे तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और कोई भी कर्मचारी/अधिकारी किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे, अगर किसी कर्मचारी द्वारा किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करते हुए पाये जाते है या मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्येक मतदान केंद्र पर यथासंभव एक महिला कर्मचारी की तैनाती की जाएगी, जिससे महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जा सके।