कोर्ट के आदेश पर ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक समेत तीन लोगो के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जौनपुर। कोर्ट  के आदेश पर बरसठी  पुलिस ने मंगलवार को सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक समेत तीन आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 

बरसठी थाना क्षेत्र के सरसरा गांव निवासी राजेश यादव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। राजेश यादव के मुताबिक पिछले वर्ष जून महीने में जिला मुख्यालय स्थित सोनालिका ट्रैक्टर डीलर के एजेंट पिटू ने उनसे संपर्क कर ट्रैक्टर खरीदने को कहा। एजेंट उनसे कहा कि दो लाख रुपये नगद देने होंगे। बाकी लगभग चार लाख फाइनेंस करा दिया जाएगा। 19 जून 2020 को एजेंसी पर बुलाकर दो लाख रुपये लेने व चार लाख फाइनेंस कराकर 42 हार्स पावर का सोनालिका ट्रैक्टर इंश्योरेंस कराकर दे दिया। डीलर ने ट्रैक्टर का सेल लेटर व अन्य कागजात बाद में देने की बात कही। राजेश कई बार कागजात लेने एजेंसी पर गए, लेकिन हर बार टालमटोल कर वापस भेज दिया गया।

 इसी बीच चार माह बाद ही राजेश का ट्रैक्टर खराब हो गया। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत की तो तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब पता चला कि उक्त चेसिस व इंजन नंबर का ट्रैक्टर किसी कृपा शंकर के नाम है। राजेश ने एजेंट पिटू से संपर्क करने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। परेशान होकर एजेंसी मालिक के पास गए तो भी सेल लेटर नहीं मिला। बरसठी थाने में लिखित सूचना दी, कितु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। इस पर थाना पुलिस ने एजेंसी मालिक , सुपरवाइजर व एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

इस मामले में एजेंसी मालिक उदयराज सिंह का पक्ष लेने के लिए उनके मोबाईल पर काल किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। 


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