सभासद समेत आधा दर्जन लोगो के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला
https://www.shirazehind.com/2021/09/blog-post_266.html
जौनपुर। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर नगर पुलिस ने चाचकपुर वार्ड की सभासद समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ 419 420 467 468 471 323 504 506 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी पर विधवा महिला के जमीन को कुटरचित दस्तावेज के बल पर हथियाने का आरोप है।
स्वर्गीय साजिद अली की पत्नी अफसरी बेगम निवासी बल्लोचटोला कोतवाली ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत अधिवक्ता अमित त्रिपाठी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि वादिनी के मृतक पुत्र कुतुबुद्दीन के स्थान पर नायब तहसीलदार जौनपुर के आदेश दिनांक 24 जून 2017 के अनुक्रम में 21सितंबर 2017 को वादिनी का नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो चुका है। आरोपितों ने आदेश के विरुद्ध एक काल बाधित तजवीजसानी 9 माह बाद पुनः नायब तहसीलदार के न्यायालय में गलत व फर्जी कागजात व कूट रचित सबूत के साथ प्रस्तुत करते हुए आदेश को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। नायब तहसीलदार ने दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को अरविंद की तजबीजसानी प्रार्थना पत्र को झूठे व कूट रचित सबूत के आधार पर निरस्त कर दिया। 28 फरवरी 2021 को 11:00 बजे दिन में वादिनी की आराजी पर आरोपित लाठी, डंडा,सरिया लेकर जबरन कब्जा करने लगे मना करने पर मारेपीटे। बीच-बचाव करने पर परिवार के लोगों को गालियां व जान से मारने की धमकी दिये।
स्वर्गीय साजिद अली की पत्नी अफसरी बेगम निवासी बल्लोचटोला कोतवाली ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत अधिवक्ता अमित त्रिपाठी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि वादिनी के मृतक पुत्र कुतुबुद्दीन के स्थान पर नायब तहसीलदार जौनपुर के आदेश दिनांक 24 जून 2017 के अनुक्रम में 21सितंबर 2017 को वादिनी का नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो चुका है। आरोपितों ने आदेश के विरुद्ध एक काल बाधित तजवीजसानी 9 माह बाद पुनः नायब तहसीलदार के न्यायालय में गलत व फर्जी कागजात व कूट रचित सबूत के साथ प्रस्तुत करते हुए आदेश को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। नायब तहसीलदार ने दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को अरविंद की तजबीजसानी प्रार्थना पत्र को झूठे व कूट रचित सबूत के आधार पर निरस्त कर दिया। 28 फरवरी 2021 को 11:00 बजे दिन में वादिनी की आराजी पर आरोपित लाठी, डंडा,सरिया लेकर जबरन कब्जा करने लगे मना करने पर मारेपीटे। बीच-बचाव करने पर परिवार के लोगों को गालियां व जान से मारने की धमकी दिये।
कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने चाचकपुर वार्ड की सभासद सिपाह निवासिनी प्रभावती देवी पत्नी पन्ना लाल यादव सहित अन्य 6 व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली थाने में कूट रचित दस्तावेज के बल पर जमीन हथियाने के मामले में 419 420 467 468 471 323 504 506 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया।